उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 | UP Viklang Pension Yojana Download Online List

विकलांग पेंशन लिस्ट 2023 | Up विकलांग पेंशन 1000 कब से मिलेगी 2022 2023 | दिव्यांग पेंशन लिस्ट

UP Viklang Pension Yojana 2023: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांगों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है, सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के स्थिति में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के शुरू होने से दिव्यांगजनों को सरकार की तरफ से एक सहारा मिला है। इससे उन्हें अब किसी अन्य के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।

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यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट में हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।

Table of Contents

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस तरह की पेंशन राशि से उनके जीवन स्तर में सुधार आ पाया है। इस योजना के द्वारा दिव्यांगजनों को प्रतिमाह ₹500 की पेंशन राशि दी जा रही है।

विकलांग पेंशन योजना योजना के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक के राज्य के सभी विकलांग लोग आवेदन कर सकते हैं। UP Viklang Pension Yojana हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जिसका पूरा प्रोसेस हमने आगे इस आर्टिकल में बता दिया है।

UP Viklang Pension Yojana 2023 Overview

योजना का नामउत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
किसके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश सरकार
विभागसामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग
उद्देश्यदिव्यांग लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना
आवेदनऑनलाइन
स्टेटसएक्टिव
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://sspy-up.gov.in/

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 के लाभ (Benefits)

  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग लोगों को मिलेगा।
  • इस योजना के तहत राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह ₹500 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
  • यूपी विकलांग योजना के जरिए राज्य के विकलांग लोगों को किसी के ऊपर आश्रित रहना नहीं पड़ेगा और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा विकलांग लोगों को प्राप्त धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश विकलांग योजना का उद्देश्य

हमारे देश में बहुत सारे विकलांग लोग भी है जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इसी वजह से उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है और वह आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी विकलांग योजना को शुरू किया गया है ताकि विकलांग लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सके। इस योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा विकलांग लोगों को प्रतिमाह ₹500 की पेंशन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता (Eligiblity)

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • इस योजना के तहत आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के अंतर्गत आवेदक का कम से कम 40% तक विकलांग होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा के नीचे का आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹46080 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं ₹56460 रूपया शहरी क्षेत्रों में है। वह इस योजना के लिए पात्र है।
  • यदि कोई आवेदक किसी अन्य विकलांग योजना का लाभ उठा रहे हैं तो वह इस योजना के पात्र नहीं है।
  • इस योजना के तहत अगर कोई सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

UP Viklang Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको  निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो इस प्रकार है।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के जो इच्छुक नागरिक UP Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।

  • विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का एक विकल्प दिखाई देगा इस पर क्लिक करें।
UP Viklang Pension Yojana
  • अब आप एक नए पृष्ठ पर आ जाएंगे। यहां आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
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  • अब आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसमें आपसे कुछ जानकारियां जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण आदि मांगा जाएगा।
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  • सभी जानकारियों को अच्छे से भर लें एवं जरूरी दस्तावेज भी अपलोड कर दें। अंत में कैप्चा कोड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार आप आसानी से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विकलांग योजना के आवेदन की स्थिति कैसे देखें (Check Status)

  • आवेदन की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आवेदक को इसके ऑफिशियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट आवेदन की स्थिति के पेज पर जा सकते हैं – Click Here
  • अब यहां आपको आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके पश्चात आपको यहां एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड इंटर करना है। 
  • अब आप कैप्चा कोड डालकर Login के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए लॉगिन प्रक्रिया

यदि आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए इसके ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके लॉगइन कर सकते हैं।

  • सर्वप्रथम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है।
  • अब इसके होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के विकल्प का चयन कर लेना है।
  • इसके बाद आप एक नए पृष्ठ पर आ जाएंगे। यहां आपको एक आवेदक लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करें।
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  • अब आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहां आपको पेंशन का नाम (Divyang Pension) सेलेक्ट करना है।
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर Send OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को यहां दर्ज करना है। 
  • अब आप कैप्चा कोड डालकर Login के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार आप ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से विकलांग पेंशन योजना पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।

विकलांग योजना रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे निकालें

यदि आपने UP Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को भूल गए हैं तो आप नीचे दिए गए कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके इसे वापस से निकाल सकते हैं।

  • सर्वप्रथम आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं।
  • अब यहां दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन पर क्लिक करें।
  • अब आप आवेदक लॉगइन के विकल्प का चयन कर ले।
  • अब आप एक नए पृष्ठ पर आ जायेंगे।
  • जहां आपको ‘यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हो तो यहां क्लिक करें पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर एवं मोबाइल नंबर डाल देना है।
  • इसके बाद आप कैप्चा कोड डाल दें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं।

विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे देखें

यदि आप UP Viklang Pension Yojana List चेक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • विकलांग पेंशन सूची चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां आप दिव्यांग पेंशन योजना पर क्लिक कर दे।
  • अब आपको एक नए पृष्ठ पर पेंशनर सूची का एक विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे। 
  • यहां आपको विभिन्न वित्तीय वर्ष के अनुसार लिस्ट दिखाई देगा। आप इसका अपने अनुसार चयन कर लें।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको जनपद के विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • जनपद पर क्लिक करने के बाद आप नए पेज पर चले जाएंगे यहां आप विकासखंड का चयन करें।
  • अब आपके सामने आपके गांव का नाम आ जाएगा इन सभी गांवों में से आपको अपने गांव का नाम चुन लेना है।
  • गांव के नाम पर क्लिक करते ही आपके 2 गांव की पेंशन की पूरी सूची (List) खुल जाएगी।

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UP Viklang Pension Yojana Helpline Number

इस आर्टिकल के जरिए हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसके लिए इसके हेल्पलाइन नंबर / टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

Helpline Number – 18004190001

Important Link

विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन करेClick Here
आवेदक लॉगिनClick Here
आवेदन की स्थितिClick Here
योजना के विषय मेंClick Here
दिव्यांग पेंशनर सूचिClick Here
रजिस्ट्रेशन आईडी निकालेClick Here

Conclusion

दोस्तों आज के इस पोस्ट में हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 के बारे में पूरी जानकारी दी है यदि आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और विकलांग है तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि यह पोस्ट आपको पसंद आया होगा और आप इसे अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद!

FAQ – UP Viklang Pension Yojana 2023

प्रश्न 1. UP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

Ans. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। इसके बाद आप दिब्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर जाकर आवेदन कर सकते है इसका पूरा प्रोसेस इस आर्टिकल में बता दिया गया है।  

प्रश्न 2. UP विकलांग पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है?

Ans. यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को रु500 की पेंशन राशि हर महीने उनके खाते में जमा कर दी जाती है। 

प्रश्न 3. यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कितने प्रतिशत दिव्यांग होना आवश्यक है?

Ans. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का 40% या इससे अधिक दिव्यांगता होना चाहिए। 

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