उत्तर प्रदेश राशन कार्ड (UP Ration Card) 2023: यूपी सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राशन कार्ड लिस्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया है। सभी राज्य सरकारों द्वारा राज्य के लोगों को कम दर पर राशन जैसे – चावल, गेहू, डालें व केरोसिन आदि वितरित किये जाते है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके लिए एपीएल/बीपीएल व अंत्योदय कार्ड बनाए हैं।

बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए जारी किये जाते है, जबकि एपीएल कार्ड उच्च आय वर्ग वाले परिवारों के लिए बनवाये जाते है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दो टाइम का खाना जुटा पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन सरकार द्वारा राशन कार्ड प्रणाली से सस्ती दरों पर राशन दिए जाने से उन्हें काफी राहत मिल जाती है।
राज्य के वे निवासी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और 18 वर्ष की आयु तक पहुँच चुके हैं, वे उत्तर प्रदेश Ration Card ऑनलाइन आवेदन 2023 योजना के माध्यम से एक के लिए आवेदन कर सकते हैं। FCS UP साइट का उपयोग करके Ration Card बनाने के लिए जगह-जगह जाने या समय गंवाने की जरूरत नहीं है। Ration Card के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हैं।
UP Ration Card List 2023 संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम (Scheme Name) | UP Ration Card लिस्ट 2023 |
राज्य सरकार (State Government) | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग का नाम (Department Name) | खाद्य और सुरक्षा विभाग |
लाभार्थी (Beneficiary) | राज्य के सभी जरूरतमंद क्षेत्रों को उचित मूल्य पर खाद्य आपूर्ति उपलब्ध कराना |
Ration Card सूची (Ration Card List) | नई सूची उपलब्ध है |
ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) | fcs.up.gov.in. or nfsa.up.gov.in |
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के प्रकार
- (APL) एपीएल Ration Card
यह Ration Card उन व्यक्तियों के लिए है, जो अपना जीवन यापन गरीबी से ऊपर व्यतीत कर रहे है। ऐसे व्यक्ति एपीएल कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। राज्य सरकार एपीएल कार्ड पर मासिक 15 किलोग्राम राशन प्रदान करती है।
- (BPL) बीपीएल Ration Card
इस कार्ड को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए जारी किया किया जाता है। इस वर्ग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे लोग इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। BPL Ration Card के लिए आवेदक की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार bpl कार्ड पर हर महीने 25 किलों राशन वितरित करती है। इसमें मुख्यतः जैसे गेहूं, चीनी, चावल आदि की आपूर्ति की जाती है।
- (AAY) एएवाय Antyoday Ration Card
अंत्योदय राशन कार्ड (AAY) अत्यंत गरीब परिवारों के लिए जारी किया जाता है, जिनका पारिवारिक स्तर बीपीएल परिवारों से भी नीचे रहता है। सरकार ऐसे राशन कार्ड वाले परिवारों के लिए प्रति माह बहुत कम दाम पर 35 किलों राशन वितरित करती है।
यूपी राशन कार्ड के उदेश्य सूची 2023 उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए Ration Card प्राप्त करना यथासंभव आसान बनाना है। यह प्रणाली लंबी लाइनों में प्रतीक्षा करने और नगर पालिका या ग्राम पंचायत को Ration Card प्राप्त करने और आर्थिक रूप से वंचितों को पर्याप्त राशन प्रदान करने के लिए यात्रा करने से रोकने के लिए बनाई गई थी। आवेदन UP Ration Card सूची 2023 का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जान सकता है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड 2023 आवश्यक पात्रता और दस्तावेज
- उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसके लिए अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- आवेदकों को गरीबी रेखा से नीचे रहना चाहिए और एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के साथ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- परिवार के सभी सदस्यों की ग्रुप फोटो
- डाक पता
UP Ration Card 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको पहले fcs up की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आप fcs UP की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ के होम पेज पर आ जाएँ। होम पेज पर आने के बाद आपको डाउनलोड फॉर्म्स ऑप्शन दिखाई देगा।

- आपको यहां पर डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने कहीं तरह के फॉर्म्स को डाउनलोड करने का विकल्प मिल जायेगा।

- आप यहां पर राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लें।
- इसके बाद फिर अपने आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भर लें, या आप किसी नजदीकी जन सेवा केंद्र या अटल सेवा केंद्र पर भी ले जा सकते है।
- उसके बाद, सीएससी केंद्र प्रतिनिधि आपसे आवश्यक सभी कागज / Documents लेकर आपका फॉर्म भर देंगें।
- इसके बाद आपके फॉर्म उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग को भेजा जाएगा। खाद्य विभाग का कार्यालय आवेदक की कागजी कार्रवाई और शर्तों की जांच करेगा, और उसके बाद फिर विभाग आपको आपके आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।
- उसके बाद आवेदन पत्र को 2023 की सूची में जोड़ा जाएगा। आपका UP Ration Card आवेदन इस तरह से ऑनलाइन जमा किया जाएगा।
UP Ration Card सूची में नाम फिर से कैसे जोड़ें
Ration Card सूची में नाम वापस पाने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं।
- उर्वरक और रसद विभाग की Ration Card सूची में नाम कैसे जोड़ें
- उर्वरक और रसद विभाग द्वारा Ration Card सूची से अपना नाम हटाने के लिए, आपको पहले रसद विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसे आपको भरना होगा और अपने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ कार्यालय को भेजना होगा।
- कार्यालय में जमा करने के 10 से 15 दिनों के भीतर आपका नाम Ration Card सूची में फिर से जुड़ जाएगा।
- जन सेवा केंद्र Ration Card सूची में नाम जोड़ने का तरीका बताता है।
- जन सेवा केंद्र द्वारा अपना नाम खाद्य Ration Card सूची में जोड़ने के लिए, आपको सबसे पहले अपने स्थानीय जन सेवा केंद्र पर जाना होगा।
- आपको वहां इसके लिए अप्लाई करना होगा और थोड़ा चार्ज देना होगा।
- जन सेवा केंद्र का संचालक संबंधित कागजी कार्रवाई एकत्र करके आपके लिए आवेदन करेगा, और आपका नाम 10 से 12 दिनों के भीतर Ration Card में फिर से जुड़ जाएगा।
FAQs – UP Ration Card सूची 2023
प्रश्न 1: मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं अपना UP Ration Card के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर : – नया Ration Card प्राप्त करने के लिए अटल सेवा केंद्र (सीएससी) में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें।
प्रश्न 2: मैं UP Ration Card 2023 नई सूची कहां से प्राप्त कर सकता हूं?
उत्तर : – यदि आप UP Ration Card 2023 डाउनलोड नई सूची की मांग कर रहे हैं, तो आप इसे केवक की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। NFSA उत्तर प्रदेश वेबपेज ऊपर जुड़ा हुआ है।
प्रश्न 3: मैंने Ration Card के लिए आवेदन किया था, लेकिन मेरा नाम सूची में क्यों नहीं आया?
उत्तर : – UP Ration Card के लिए पंजीकरण के बाद कुछ समय बीत जाने के बाद, विभागीय कर्मचारी फॉर्म सत्यापन के बाद Ration Card सूची में आवेदकों के नाम अपडेट करते हैं। यदि आपने आवेदन किया है और आपका नाम सूची में नहीं आया है, तो आपको नई सूची पोस्ट होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कई प्रयासों के बाद भी आपका नाम UP Ration Card सूची में नहीं आता है, तो आप विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
प्रश्न 4: मैं अपने उत्तर प्रदेश Ration Card के संबंध में शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता हूँ?
उत्तर : – आप NFSA हॉटलाइन नंबर (1967,1800 1800 150) पर कॉल करके भी अपने Ration Card के बारे में शिकायत कर सकते हैं।