Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023: प्रिय मित्रों राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार अथवा अपना लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण में 5 प्रतिशत से लेकर 8 प्रतिशत तक सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

आज के इस आर्टिकल में आपको लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जैसे राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है? इस योजना के लाभ, इसका उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप भी राजस्थान की निवासी है और अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया आप इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023
राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। राज्य के ऐसे युवा जो बेरोजगार बैठे हैं और अपनी आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ है उन्हें इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी।
इस योजना के अंतर्गत स्वयं का उद्यम स्थापित करने वाले युवा 10 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। और इस ऋण में युवाओं को सब्सिडी भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत बैंकों के द्वारा दिए गए ऋण में सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं का उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को ऋण लेने पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में आसानी हो। इससे राज्य में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा एवं बेरोजगारी की दर में कमी आएगी।
Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
किसने शुरू किया | राजस्थान सरकार |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं बेरोजगारी को कम करना। |
वर्ष | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थी व्यक्ति को अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
- Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Scheme से प्राप्त लोन में 5% से 8% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत बिजनेस लोन की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए है।
- इस योजना के अंतर्गत जो नए इंटरप्राइजेज स्थापित करना चाहते है। इसके साथ ही जो पहले से स्थापित कर चुके हैं उन्हें भी लोन पर सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- इससे राज्य में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे एवं बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी।
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थाएं
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
- एस आई डी बी आई
- नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
- सिडबी
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
ऋण से जुडी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- व्यापार के लिए अधिकतम ऋण सीमा एक करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
- बैंक ऋण पर ब्याज उक्त दर के बराबर या उससे कम होने पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के 1 लाख रुपए तक के लोन का ब्याज का शत प्रतिशत पूर्ण भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।
- लाभार्थी द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन लेने पर कोई सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
लोन की अवधि तथा अदायगी अवधि में छूट
- इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। ऐसे में ब्याज अनुदान केवल 5 वर्षों तक ही दिया जाएगा।
- बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले व्यक्ति को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी
- सोसाइटी
- पार्टनरशिप फॉर्म्स
- कंपनीज
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट
- एलएलपी फॉर्म्स
- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको नीचे दिए गए पात्रताओं को पढ़ लेना है यदि आप इन पात्रताओं को पूरा करते हैं तो आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए उम्मीदवार राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Scheme में आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- लघु उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज
- पैन कार्ड
- बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजस्थान के ऐसे इच्छुक नागरिक जो Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 Online Apply करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं –
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को SSO राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इस वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको एक लॉगइन फॉर्म दिखाई देगा।
- लॉगइन फॉर्म में आपको एसएसओ आईडी या यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है।
- यदि आप पहले से इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आप यहां रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको Login विवरण भरकर इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है।
- लॉगइन करने के बाद अगले पेज पर आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आप आवेदन करने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर आगे बढ़े।
- अब आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म को 8 चरणों में भरना होगा। जैसे –
- सामान्य विवरण
- आवेदक का विवरण
- आवेदक का पूर्ण पता
- प्रस्तावित कार्य स्थल का पूर्ण पता
- प्रस्तावित परियोजना का विवरण
- प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण
- वरीयता क्रम में आने का आधार
- दस्तावेज अपलोड एवं घोषणा
- इन सभी स्टेप्स में मांगे गए सभी जानकारियों को सही-सही भर लेने के बाद दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
FAQ – Rajasthan Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023
प्रश्न 1. राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई?
उत्तर. इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था।
प्रश्न 2. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान क्या है?
उत्तर. इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किया गया है ताकि वह स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकें। इस योजना के जरिए लाभार्थी युवकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से लोन प्रदान किया जाएगा।
प्रश्न 3. राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नागरिकों को क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर. इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के नागरिकों को सरकार द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।